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By: G D BHAGAT Senior Editor, UjalaNewsUK
उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त, प्रशासकों को मिली जिम्मेदारी
देहरादून (Dehradun) - उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। शासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए प्रशासकों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था जुलाई 2025 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।
पंचायत प्रशासन में बड़ा बदलाव
उत्तराखंड सरकार ने पंचायतीराज अधिनियम-2016 की धारा 130(6) के तहत यह निर्णय लिया है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों का कार्यकाल क्रमशः 27 मई, 29 मई और 1 जून 2025 को समाप्त हो चुका है। अब इनके प्रशासनिक कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे।
कौन संभालेंगे जिम्मेदारी?
शासन ने स्पष्ट किया है कि जिला पंचायतों का कार्यभार जिलाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्र पंचायतों का उपजिलाधिकारी और ग्राम पंचायतों का दायित्व विकासखंड स्तर के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) संभालेंगे। यह व्यवस्था नवगठित पंचायतों के गठन तक मान्य रहेगी।
चुनाव प्रक्रिया जुलाई तक पूरी होने की उम्मीद
शासन के अनुसार, पंचायत चुनाव जुलाई 2025 तक संपन्न होने की संभावना है। इसलिए, 31 जुलाई 2025 तक प्रशासक ही पंचायतों के सभी प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य कार्यों को देखेंगे। हरिद्वार जनपद इस नियम से अलग रखा गया है, क्योंकि वहाँ की स्थिति भिन्न है।
जनहित के कार्यों को सुनिश्चित करने की पहल
यह निर्णय पंचायत प्रशासन को सुचारु बनाए रखने और जनहित के कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से लिया गया है। शासन का मानना है कि प्रशासकों की नियुक्ति से पंचायतों के कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी।
स्थानीय निकायों की भूमिका अहम
उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था का ग्रामीण विकास में विशेष योगदान रहा है। प्रशासकों की नियुक्ति से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विकास कार्यों में कोई व्यवधान न आए। सरकार का यह कदम स्थानीय स्वशासन को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
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Term of Panchayats Ends in Uttarakhand, Administrators Take Charge