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By: G D BHAGAT Senior Editor, UjalaNewsUK
e-FIR: अब ऑनलाइन दर्ज करें अपनी शिकायत, जानें पूरी प्रक्रिया
उत्तराखंड, भारत (Uttarakhand, India) - उत्तराखंड पुलिस ने नागरिकों की सुविधा के लिए e-FIR (इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर) की सुविधा शुरू की है। यह सेवा आम जनता को घर बैठे ही मामूली अपराधों की रिपोर्ट दर्ज करने की सुविधा प्रदान करती है।
क्या है e-FIR?
e-FIR यानी "इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर" एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से नागरिक चोरी, गुमशुदा वस्तुएं, वाहन चोरी जैसे गैर-संज्ञेय अपराधों की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह सेवा विशेष रूप से उन मामलों के लिए है जहां तत्काल पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती।
किन मामलों में कर सकते हैं e-FIR?
e-FIR केवल कुछ विशेष प्रकार के मामलों में ही दर्ज की जा सकती है। इनमें शामिल हैं:
वाहन चोरी, मोबाइल चोरी, दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस का गुम होना, और अन्य गैर-संज्ञेय अपराध।
e-FIR दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया
e-FIR दर्ज करने के लिए नागरिकों को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
सबसे पहले उत्तराखंड पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://citizenportal.ukpolice.gov.in/ पर जाएं। नए उपयोगकर्ताओं को पंजीकरण करना होगा, जबकि पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने मोबाइल नंबर और OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं।
लॉगिन करने के बाद FIR दर्ज करने का विकल्प चुनें और अपनी शिकायत का प्रकार (जैसे गुमशुदा वस्तु, वाहन चोरी) चुनकर सभी आवश्यक जानकारी भरें। इसमें घटना का विवरण, स्थान, तिथि और समय के साथ-साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी।
अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद आप e-FIR की एक कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका संदर्भ संख्या के साथ भविष्य में उपयोग किया जा सकता है।
e-FIR के प्रमुख लाभ
इस सेवा के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं:
24x7 उपलब्धता - आप किसी भी समय शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
थाने जाने की आवश्यकता नहीं - पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से समय और ऊर्जा की बचत होती है।
पारदर्शिता - पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से पारदर्शिता बनी रहती है।
तेज प्रक्रिया - पारंपरिक तरीकों की तुलना में यह अधिक तेज और कुशल है।
ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें
हालांकि यह सेवा अत्यंत उपयोगी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है:
संज्ञेय अपराध जैसे हत्या, डकैती आदि के लिए e-FIR नहीं दर्ज की जा सकती - ऐसे मामलों में तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना अनिवार्य है।
गलत सूचना देने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है, इसलिए सटीक और सही जानकारी ही दर्ज करें।
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