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By: G D BHAGAT Senior Editor, UjalaNewsUK
सरकार का बड़ा फैसला: 1950 के कानून से होगा बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों का निष्कासन
गुवाहाटी, असम : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में अब अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान कर उन्हें 1950 के 'अप्रवासी आदेश' के तहत सीधे निष्कासित किया जाएगा। यह फैसला राज्य में दशकों से चले आ रहे अवैध प्रवासियों के मुद्दे का स्थायी समाधान प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
क्या है 1950 का अप्रवासी आदेश?
मुख्यमंत्री सरमा ने स्पष्ट किया कि "1950 का यह कानून अभी भी पूरी तरह से वैध है और इसके तहत जिलाधिकारियों को सीधे आदेश जारी कर अवैध प्रवासियों को निष्कासित करने का अधिकार प्राप्त है"। इस कानून का उपयोग करने से पहले प्रत्येक मामले में विदेशी न्यायाधिकरणों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे निष्कासन प्रक्रिया में तेजी आएगी।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने दिया रास्ता
मुख्यमंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉज 6 ए पर संविधान पीठ की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि हर मामले में न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। अवैध प्रवासियों के मामले में यह टिप्पणी राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई है। सरमा ने कहा, "हम पहले इस कानून के प्रभाव को नहीं समझ सके क्योंकि हमारे वकीलों ने इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था।"
कैसे होगी नई निष्कासन प्रक्रिया?
नई प्रक्रिया के तहत:
जिन मामलों में कोई न्यायिक प्रक्रिया लंबित नहीं है, उनमें तुरंत कार्रवाई की जाएगी
जिलाधिकारी सीधे निष्कासन आदेश जारी करने में सक्षम होंगे
एनआरसी और विदेशी ट्रिब्यूनल की धीमी प्रक्रिया से बचा जा सकेगा
आवश्यकता पड़ने पर बार-बार निष्कासन अभियान चलाए जाएंगे
"यह निर्णय असम की जनता की सुरक्षा और राज्य के संसाधनों की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है," एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया। राज्य सरकार का मानना है कि इस कदम से अवैध प्रवासियों की समस्या पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी।
पुरानी व्यवस्था की कमियां
मुख्यमंत्री सरमा ने स्वीकार किया कि एनआरसी प्रक्रिया और विदेशी ट्रिब्यूनल की वर्तमान व्यवस्था ने राज्य सरकार की कार्रवाई को काफी धीमा कर दिया था। नई व्यवस्था से न केवल प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि सरकार को अवैध प्रवासियों के मामले में अधिक सशक्त बनाएगी। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को इस नई प्रक्रिया के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
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Assam to Deport Bangladeshi Illegal Migrants Using 1950 Act: CM Sarma Announces Major Policy Shift