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चंपावत में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
चंपावत - नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में विशेष सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मार्च 2020 में हुआ था मामला दर्ज
जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि मार्च 2020 में एक महिला ने राजवीर सिंह, निवासी फजलपुर, थाना डिलारी, मुरादाबाद पर उसकी 13 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप लगाया था। इसके बाद महिला ने टनकपुर थाने में आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 363, 376 और 3/4 POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था।
विशेष सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाही पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश, जिला जज अनुज कुमार संगल ने आरोपी राजवीर सिंह को दोषी ठहराया। अदालत ने IPC की धारा 376 और 3/4 POCSO अधिनियम के तहत 20 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, IPC की धारा 363 के तहत 3 साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी
अदालत के फैसले के मुताबिक, आरोपी को दी गई दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केएस राणा ने पैरवी की।