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उत्तराखंड सरकार का ऐतिहासिक भू कानून संशोधन
उत्तराखंड सरकार का ऐतिहासिक भू कानून संशोधन
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में घोषणा की कि राज्य सरकार ने भू कानून को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह महत्वपूर्ण कदम राज्य के संसाधनों को भू माफिया के चंगुल से बचाने और सतत विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि नया भू कानून राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार जनता के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि यह भू सुधार केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कानून में स्थानीय लोगों और संभावित निवेशकों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने का विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे सभी हितधारकों को लाभ मिलेगा।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, संशोधित भू कानून के तहत अनधिकृत भूमि अधिग्रहण को रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए जाएंगे, विशेष रूप से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में। यह कानून भूमि स्वामित्व पर स्पष्टता प्रदान करेगा और स्थानीय लोगों तथा निवेशकों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाएगा।
इस निर्णय का सामाजिक और पर्यावरणीय संगठनों ने स्वागत किया है, जो मानते हैं कि यह कदम भूमि अतिक्रमण को रोकने और सतत विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा। वहीं, कुछ निवेशक समूह इस बात पर और स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि यह कानून भविष्य की परियोजनाओं को कैसे प्रभावित कर सकता है।
मुख्यमंत्री धामी ने अपने भाषण का समापन करते हुए कहा, "यह ऐतिहासिक भू सुधार हमारे राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हुए समावेशी विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। हम एक समृद्ध उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जहां पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत के साथ कोई समझौता न हो।"
इस सुधार के साथ, उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य अन्य पर्वतीय राज्यों के लिए भी एक मिसाल कायम करना है, जो भूमि प्रबंधन और अनधिकृत अतिक्रमण जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
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