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By: G D BHAGAT Senior Editor, UjalaNewsUK
नैनीताल में कसाईखाना खोलने को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम बोर्ड, अदालत ने DM को दिया 24 घंटे का निर्देश
नैनीताल, उत्तराखंड (Nainital, Uttarakhand) - नैनीताल में बंद पड़े कसाईखाने (स्लॉटर हाउस) को खोलने के मामले में इस्लामिया मुस्लिम बोर्ड ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शुक्रवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में डीएम नैनीताल को 24 घंटे के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है।
बकरीद से पहले कसाईखाना खोलने की मांग
मुस्लिम बोर्ड ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा कि नैनीताल के तल्लीताल स्थित कसाईखाने को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने लोगों की शिकायत के बाद करीब एक सप्ताह पहले सील कर दिया था। बकरीद के मौके पर तीन दिन के लिए कसाईखाना खोलने की अनुमति मांगी गई, ताकि पशुओं की कुर्बानी की जा सके।
पीसीबी और नगर पालिका में जिम्मेदारी का पिंग-पोंग
अदालत में पीसीबी ने कहा कि कसाईखाने का संचालन नियमों के विरुद्ध हो रहा था और पिछले साल ही नगर पालिका को लाइसेंस नवीनीकरण और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं, नगर पालिका ने दावा किया कि उसने 30 मई को पीसीबी को तीन दिन के लिए कसाईखाना खोलने की अनुमति देने का पत्र भेजा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
अदालत ने SDM को दिया 24 घंटे में फैसला लेने का आदेश
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एसडीएम जसपुर को निर्देश दिया कि वह 24 घंटे के भीतर इस मामले पर निर्णय लें। इससे पहले, मुस्लिम बोर्ड ने जसपुर में एक वैकल्पिक जगह पर अस्थायी कसाईखाना खोलने का प्रस्ताव दिया था, जिसे कमेटी ने उपयुक्त पाया था, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की।
क्या है पूरा विवाद?
नैनीताल का यह कसाईखाना पिछले कुछ समय से विवादों में घिरा हुआ है। स्थानीय निवासियों ने प्रदूषण और अस्वच्छ परिस्थितियों की शिकायत करते हुए इसे बंद करवाया था। हालांकि, बकरीद जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर पर मुस्लिम समुदाय ने इसे खोलने की मांग की, जिसे लेकर अब अदालत ने त्वरित निर्णय का आदेश दिया है।
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Muslim Board Moves High Court to Reopen Slaughterhouse in Nainital, Court Orders DM to Decide Within 24 Hours