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By: G D BHAGAT Senior Editor, UjalaNewsUK
उत्तराखंड: असिस्टेंट प्रोफेसरों की पदोन्नति में संविदा सेवा नहीं जोड़ी जाएगी, यूजीसी नियमों का पालन अनिवार्य
देहरादून, उत्तराखंड (Dehradun, Uttarakhand) - उत्तराखंड के उच्च शिक्षा विभाग ने असिस्टेंट प्रोफेसरों की पदोन्नति को लेकर एक अहम निर्णय लिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि संविदा सेवा अवधि को पदोन्नति में नहीं जोड़ा जाएगा और यूजीसी द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा।
हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
उच्च शिक्षा निदेशालय के अनुसार, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसरों ने पदोन्नति में संविदा सेवा अवधि को शामिल करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि, न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। विभाग ने न्यायालय में स्पष्ट किया कि उच्च शिक्षा संस्थानों में पदोन्नति केवल यूजीसी नियमों के तहत ही की जा सकती है।
यूजीसी नियमों का होगा पालन
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसरों की पदोन्नति प्रक्रिया में कोई छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविदा अवधि को सेवा काल में नहीं जोड़ा जाएगा और सभी शिक्षकों को यूजीसी द्वारा निर्धारित सेवा शर्तें पूरी करनी होंगी।
शिक्षक संगठनों की प्रतिक्रिया
शिक्षक संगठनों ने इस निर्णय पर मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कुछ असिस्टेंट प्रोफेसरों का मानना है कि संविदा अवधि को भी सेवा काल में शामिल किया जाना चाहिए, जबकि विभाग का कहना है कि इससे यूजीसी नियमों का उल्लंघन होगा।
भविष्य में पदोन्नति प्रक्रिया
उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वे असिस्टेंट प्रोफेसरों की पदोन्नति के लिए केवल यूजीसी नियमों का ही पालन करें। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में संविदा सेवा को किसी भी स्थिति में सेवा काल में नहीं जोड़ा जाएगा।
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