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By: G D BHAGAT Senior Editor, UjalaNewsUK
चम्पावत पुलिस की बड़ी कार्रवाई: नशा तस्कर को 6 महीने के लिए जिला बदर
चम्पावत, उत्तराखंड - Champawat, Uttarakhand
चम्पावत पुलिस ने नशामुक्त देवभूमि अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आदतन नशा तस्कर प्रभात जोशी को छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। जिलाधिकारी नवनीत पांडे द्वारा गुंडा एक्ट के तहत पारित इस आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी को जिला सीमा से बाहर खदेड़ दिया।
कौन है आरोपी प्रभात जोशी?
आरोपी प्रभात जोशी पर एनडीपीएस एक्ट, 107/116 सीआरपीसी और गुंडा एक्ट के तहत पहले से ही पांच मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 2021, 2022 और 2025 में उसे 17.93 ग्राम हेरोइन के साथ तीन बार गिरफ्तार किया जा चुका है। कोतवाली चम्पावत क्षेत्र में उसकी गतिविधियों से स्थानीय निवासी, विशेषकर महिलाएं और युवा स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे थे।
जिला बदर के शर्तें क्या हैं?
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर की अवधि में आरोपी को जिस स्थान पर रहना होगा, उसे संबंधित थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यदि वह चम्पावत जिले की सीमा में प्रवेश करता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान को मुख्यमंत्री के 'भयमुक्त समाज' संकल्प का हिस्सा बताया जा रहा है।
24 अन्य नशा तस्करों पर शिकंजा कसने की तैयारी
चम्पावत पुलिस ने बताया कि 24 अन्य नशा तस्करों के खिलाफ भी गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। इन सभी मामलों में जिलाधिकारी न्यायालय के समक्ष प्रभावी पैरवी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।
कैसे हुई यह कार्रवाई संभव?
प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली चम्पावत द्वारा तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद ही यह कार्रवाई संभव हो सकी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह कार्रवाई जिले को नशामुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
स्थानीय लोगों ने जताई खुशी
इस कार्रवाई पर स्थानीय निवासियों ने खुशी जाहिर की है। क्षेत्र के युवाओं ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से नशाखोरी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। महिलाओं ने भी पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए इसे सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया।
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