🔊
12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म, सौतेले पिता और जीजा को 20 साल की सजा
बिलासपुर/कैथल: 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भवती करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 30 वर्षीय सौतेले पिता व 23 वर्षीय जीजा को 20 साल कैद की सजा सुनाई। दोषियों पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
सौतेले पिता से डीएनए का मिलान व पीड़िता की गवाही सजा का मुख्य आधार बनी। बिलासपुर पुलिस ने 31 दिसंबर 2023 को सौतेले बाप की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था।
सौतेले पिता ने बचने के लिए बनाई थी झूठी कहानी
पुलिस शिकायत में पीड़िता के सौतेले पिता ने कहा था कि 31 दिसंबर को वह बाइक पर पत्नी को मायके छोड़ने जा रहा था। जब वे दोनों रणजीतपुर नदी पुल पर पहुंचे तो एक बच्चे के रोने के आवाज आई। बाइक रोक देखा तो वहां कुत्ते भौंक रहे थे।
सड़क किनारे एक नवजात बच्ची रो रही थी। पत्नी ने बच्ची को उठाया और शॉल में लपेट लिया। आसपास बच्ची के मां-बाप की तलाश की, लेकिन कोई नहीं मिला। उन्होंने बच्ची को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटना स्थल का दौरा किया।
जीजा ने कई बार बनाया हवस का शिकार
बच्ची को जगाधरी स्थित न्यू बेबी बोर्न वार्ड में भर्ती कराया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बच्ची की मां की तलाश शुरू की। इसी दौरान एक महिला नाबालिग को लेकर पुलिस चौकी पहुंची। जहां पीड़िता ने बताया कि वह जठलाना थाना क्षेत्र के गांव में अपनी बहन के घर गई थी।
जहां जीजा ने उसके साथ कई बार गलत काम किया। जब वह घर लौटी तो सौतेले बाप ने भी उसके साथ गलत काम किया। वह गर्भवती हो गई। जब बच्ची पैदा हुई, तो उसकी मां व सौतेला बाप अस्पताल ले गए। इसके बाद सौतेले पिता ने झूठी कहानी बनाई थी।