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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सिर्फ FIR के आधार पर नौकरी से इनकार नहीं | Ujala News Uk)

(Haeekort ka bda phaisla sirph fir ke aadhar pr naukree se inkar nheen)
Posted by G D BHAGAT
Posted Date: 2025-05-28 12:03:08
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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सिर्फ FIR के आधार पर नौकरी से इनकार नहीं

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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सिर्फ FIR के आधार पर नौकरी से इनकार नहीं

By: G D BHAGAT

Senior Editor, UjalaNewsUK


चंडीगढ़/सोनीपत - चंडीगढ़, पंजाब; सोनीपत, हरियाणा - पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नौकरी के लिए आवेदकों के अधिकारों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल एफआईआर (FIR) दर्ज होने के आधार पर किसी व्यक्ति को नौकरी देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही, मामूली अपराधों में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को भी नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। इस फैसले ने केंद्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए सोनीपत के रजनीश को सशस्त्र सीमा बल (SSB) में नियुक्ति देने के एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा। यह फैसला नौकरी के इच्छुक उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, जिन्हें केवल आरोपों के आधार पर अवसरों से वंचित किया जाता है।

मामले की शुरुआत: रजनीश की कानूनी लड़ाई



सोनीपत निवासी रजनीश ने सशस्त्र सीमा बल में नौकरी के लिए आवेदन किया था। उनके चयन के बाद नियुक्ति से पहले यह सामने आया कि उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एक मामला दर्ज था। हालांकि, सोनीपत कोर्ट ने इस मामले में रजनीश को बरी कर दिया था। इसके बावजूद, केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति को रोक दिया। रजनीश ने इस फैसले के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने अपने आवेदन पत्र में आपराधिक मामले की जानकारी पहले ही दे दी थी और बरी होने के बाद उन्हें नौकरी से वंचित करना अनुचित है।

एकल पीठ का फैसला: नियुक्ति का आदेश



पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रजनीश की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया। एकल पीठ ने पाया कि रजनीश को आर्म्स एक्ट के मामले में सोनीपत की अदालत द्वारा बरी किया जा चुका था। इसके अलावा, रजनीश ने अपने आवेदन में इस मामले की पूरी जानकारी दी थी, जिसे छिपाया नहीं गया। एकल पीठ ने केंद्र सरकार के नौकरी से इनकार करने के फैसले को गलत ठहराते हुए रजनीश को सशस्त्र सीमा बल में नियुक्ति देने का आदेश दिया। यह फैसला नौकरी के लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को रेखांकित करता है।

केंद्र सरकार की अपील: खंडपीठ में चुनौती



एकल पीठ के इस फैसले को केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी। केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि एकल पीठ का फैसला दोषपूर्ण है और एक आपराधिक मामले में शामिल रहे व्यक्ति को सशस्त्र सीमा बल जैसी संवेदनशील नौकरी में नियुक्त करना उचित नहीं है। केंद्र ने यह भी कहा कि भले ही रजनीश को बरी कर दिया गया हो, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि को देखते हुए उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र की इस दलील को खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान गंभीरता से लिया।

हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: अपील खारिज



पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए एकल पीठ के फैसले को सही ठहराया। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि केवल एफआईआर दर्ज होने के आधार पर किसी व्यक्ति को नौकरी से वंचित करना उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामूली अपराधों में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को भी नौकरी का अवसर दिया जा सकता है, बशर्ते उनकी पृष्ठभूमि और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखा जाए। कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाईकोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया, जो नौकरी के लिए निष्पक्ष चयन प्रक्रिया की वकालत करते हैं।

न्यायिक सिद्धांत: निष्पक्षता और पारदर्शिता



हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल एफआईआर दर्ज होना यह साबित नहीं करता कि वह दोषी है। भारतीय संविधान के तहत, हर व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक उसका अपराध सिद्ध न हो। रजनीश के मामले में, उनकी बरी होने की स्थिति और आवेदन में पारदर्शिता ने उनके पक्ष को मजबूत किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार का यह दृष्टिकोण नौकरी के लिए योग्य उम्मीदवारों के साथ भेदभाव करता है।

रजनीश की जीत: एक नई उम्मीद



रजनीश के लिए यह फैसला न केवल एक व्यक्तिगत जीत है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है, जो केवल आरोपों के आधार पर अपने करियर के अवसरों से वंचित हो जाते हैं। इस फैसले ने यह स्पष्ट किया कि नौकरी के लिए चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बरतनी होगी। रजनीश अब सशस्त्र सीमा बल में अपनी नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे, जिससे उनके करियर को एक नई दिशा मिलेगी।

केंद्र सरकार के लिए सबक: नीतियों में सुधार की जरूरत



इस फैसले ने केंद्र सरकार को अपनी भर्ती नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। कई बार, सरकारी विभाग केवल एफआईआर या आपराधिक मामले की मौजूदगी के आधार पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर देते हैं, भले ही वे बरी हो चुके हों। हाईकोर्ट के इस फैसले ने यह स्पष्ट किया कि ऐसी नीतियां न केवल अनुचित हैं, बल्कि यह संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन करती हैं। केंद्र को अब ऐसी नीतियां तैयार करनी होंगी, जो योग्यता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दें।

नौकरी चाहने वालों के लिए राहत



यह फैसला उन लाखों युवाओं के लिए एक राहत की खबर है, जो छोटे-मोटे मामलों में फंसने के कारण नौकरी के अवसरों से वंचित हो जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में नौकरी के लिए चयन प्रक्रियाओं में बदलाव ला सकता है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस फैसले के जरिए यह संदेश दिया है कि न्यायिक प्रक्रिया में हर व्यक्ति को निष्पक्ष अवसर मिलना चाहिए। यह फैसला नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उन लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, जो बिना दोष सिद्ध हुए अवसरों से वंचित हो रहे हैं।

आगे की राह: न्यायिक और प्रशासनिक सुधार



पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का यह फैसला न केवल रजनीश के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह सरकार और प्रशासन को यह सोचने पर मजबूर करता है कि भर्ती प्रक्रियाओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाए। इस फैसले ने यह भी रेखांकित किया कि केवल आरोपों के आधार पर किसी की योग्यता को नकारना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ भी है।

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